मामला न्यायालय में, स्कूल क्रमोन्नति प्रस्ताव स्थगित करने की मांग

खिरंजा फतेहसिंह का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण स्कूल क्रमोन्नत का प्रस्ताव स्थगित करने की मांग की। ग्रामीण नखतसिंह, सवाईसिंह, मगसिंह, रूपाराम, भंवरसिंह, गजेसिंह, पप्पाराम व जेठूसिंह सहित ग्रामीणों ने बुधवार को सीबीईओ कार्यालय शेरगढ़ में ज्ञापन देकर बताया कि हाल ही में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत खिरंजा तिबना से पृथक नवसृजित ग्राम पंचायत खिरंजा भोजा को नवीन ग्राम पंचायत बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी करके खिरंजा भोजा के स्थान पर खिरंजा फतेहसिंह को बना दिया। इसलिए नवीन ग्राम पंचायत खिरंजा फतेहसिंह का मामला 2 गांवों खिरंजा भोजा व खिरंजा फतेहसिंह के बीच होने के कारण राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अतः ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का नाम व मुख्यालय का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक राउप्रावि खिरंजा भोजा स्कूल को खिरंजा फतेहसिंह में क्रमोन्नत प्रस्ताव रोका जाएं।

भास्कर न्यूज|शेरगढ़

खिरंजा फतेहसिंह का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण स्कूल क्रमोन्नत का प्रस्ताव स्थगित करने की मांग की। ग्रामीण नखतसिंह, सवाईसिंह, मगसिंह, रूपाराम, भंवरसिंह, गजेसिंह, पप्पाराम व जेठूसिंह सहित ग्रामीणों ने बुधवार को सीबीईओ कार्यालय शेरगढ़ में ज्ञापन देकर बताया कि हाल ही में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत खिरंजा तिबना से पृथक नवसृजित ग्राम पंचायत खिरंजा भोजा को नवीन ग्राम पंचायत बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी करके खिरंजा भोजा के स्थान पर खिरंजा फतेहसिंह को बना दिया। इसलिए नवीन ग्राम पंचायत खिरंजा फतेहसिंह का मामला 2 गांवों खिरंजा भोजा व खिरंजा फतेहसिंह के बीच होने के कारण राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अतः ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का नाम व मुख्यालय का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक राउप्रावि खिरंजा भोजा स्कूल को खिरंजा फतेहसिंह में क्रमोन्नत प्रस्ताव रोका जाएं।

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खिरंजा फतेहसिंह का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण स्कूल क्रमोन्नत का प्रस्ताव स्थगित करने की मांग की। ग्रामीण नखतसिंह, सवाईसिंह, मगसिंह, रूपाराम, भंवरसिंह, गजेसिंह, पप्पाराम व जेठूसिंह सहित ग्रामीणों ने बुधवार को सीबीईओ कार्यालय शेरगढ़ में ज्ञापन देकर बताया कि हाल ही में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत खिरंजा तिबना से पृथक नवसृजित ग्राम पंचायत खिरंजा भोजा को नवीन ग्राम पंचायत बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी करके खिरंजा भोजा के स्थान पर खिरंजा फतेहसिंह को बना दिया। इसलिए नवीन ग्राम पंचायत खिरंजा फतेहसिंह का मामला 2 गांवों खिरंजा भोजा व खिरंजा फतेहसिंह के बीच होने के कारण राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अतः ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का नाम व मुख्यालय का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक राउप्रावि खिरंजा भोजा स्कूल को खिरंजा फतेहसिंह में क्रमोन्नत प्रस्ताव रोका जाएं।